शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। आज जिला पंचायत सभागार मे अपर जिलाधिकारी गजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर कार्यरत जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उ0प्र0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं नियमावली 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों केा सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी समय से मांगी गयी सूचनाओ को उपलब्ध कराने का काम करे और भरसक प्रयास किया जाये कि जो सूचनाएं विभाग से मांगी जाये उसका निचले स्तर पर ही निराकरण कर दिया जाये उसे आयोग तक न जाना पडे। उन्होने कहा कि जन सूचना अधिकारियों का प्रथम दायित्व नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना है। उन्होने कहा कि कार्यालय में जन सूचना अधिकार सम्बन्धित जो भी आवेदन प्राप्त होते है उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उन्हें निस्तारित किया जाये। उन्होने कहा कि सूचना का अधिकार आम आदमी का अधिकार है। इसका इस्तेमाल जनहित में होना आवश्यक है तथा जनसामान्य को इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को समय 30 दिन निर्धारित है। उसी के अंतर्गत वादी को सूचना उपलब्ध कराई जाये।
उन्होंने कहा आवेदक को बीड आउट होने की दिनांक का उल्लेख कर सूचना दिया जाना चाहिए। उन्होने बताया कि ऐसे आवेदन जो विभाग से सम्बन्धित न होकर अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित हो तो उन्हे 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को धारा 6-3 के अन्तर्गत हस्तान्तरण कर देना चाहिए और इसकी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाये।इस अवसर पर जिला जेल अधीक्षक सीताराम सहित सभी विभागो के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।