गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने राजू नाम के युवक को पड़ोस की नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई और 40 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने आज यह जानकारी दी। इस्तगासे के मुताबिक 26 जून 2014 को सरसावा थाने के गांव निवासी नाबालिग लड़की को पड़ौस की महिला खुर्शिदा अपने घर ले गई जहां राजू, अनिस और जाकिर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में राजू उसको अगवा कर अपने साथ ले गया। 20 सितंबर 2014 को पीडि़ता राजू के चंगुल से निकलकर वापस अपने घर पहुंची। 22 सितंबर 2014 को एसएसपी ने पीडि़ता की परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद राजू के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।