गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट-2 सुरेंद्र सिंह ने प्रेम प्रसंग में प्रेमी रूस्तम को अपनी प्रेमिका महरूना की गर्दन रेतकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील नीरज चौहान ने आज यह जानकारी दी। इस्तगासे के मुताबिक 28 मई 2019 को जोगिया वाली गली में 62 फुटा रोड़ निवासी थाना कुतुबशेर एक युवती महरूना रात करीब 9 बजे घर से लापता हो गई। जब वह देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पड़ौस के ही रूस्तम के मकान में महरूना की गर्दन कटी लाश पड़ी मिली। मृतका के भाई तनवीर ने थाना कुतुबशेर में रूस्तम के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वकील नीरज चौहान ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने सबूतों और गवाहों के आधार पर रूस्तम को महरूना की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 30 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।