श्री बालाजी धाम परिसर में बुधवार बाजार लगाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, नगर पालिका परिषद को सौंपी नई व्यवस्था की जिम्मेदारी

गौरव सिंघल, देवबंद। श्री बालाजी धाम परिसर में बुधवार बाजार लगाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद को नई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दे कि पूर्व में श्री बालाजी धाम, देवबंद के पवित्र प्रांगण में बुधवार बाजार का आयोजन किया जाता था। इस बाजार के कारण मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भीड़भाड़, अव्यवस्था तथा धार्मिक वातावरण में विघ्न पड़ने के कारण एक बार गंभीर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए बुधवार बाजार का आयोजन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था।

बाजार आयोजन करने वाले कुछ पक्षकारों द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की स्टे नहीं दी गई थी, फिर भी संबंधित पक्षों द्वारा जनमानस में भ्रामक प्रचार किया गया कि न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आया है। उक्त स्थिति में तथ्यों को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने हेतु श्री बालाजी धाम इस वाद में विधिवत पार्टी बना। तत्पश्चात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया कि बुधवार बाजार का आयोजन श्री बालाजी धाम के परिसर में नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त बाजार का आयोजन भविष्य में नगर क्षेत्र से दूर किसी स्थान पर किया जाए, इसका अधिकार नगर पालिका परिषद को होगा। न्यायालय ने विपक्षी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत याचिका को निराधार मानते हुए खण्डित कर दिया है।
श्री बालाजी धाम ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वह सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त करता है कि धार्मिक मर्यादा, श्रद्धा एवं शांति बनाए रखने हेतु संस्था सदैव प्रतिबद्ध है। यह जानकारी आज श्री बालाजी धाम सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता द्वारा मीडिया को दी गई।

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