गुंडा एक्ट में तीन लोग छह माह के लिए जिलाबदर

गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्र ने गुंडा एक्ट की धारा-3 के तहत तीन लोगों को आज जिलाबदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक मोनिश पुत्र शीशभूषण एवं अरम पदीप पुत्र मिट्ठन निवासी ग्राम बुड्ढ़ाखेड़ासंतलाल थाना रामपुर मनिहारान और गफ्फार पुत्र जुल्फकार निवासी गांव भनेड़ा खास कोतवाली देवबंद को गुंडा एक्ट की धारा-3 का दोषी पाया हैं। अपने आदेश में रजनीश मिश्र ने कहा है कि जिलाबदर किए गए तीनों लोग अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अदालतों में हाजिर होने के दौरान ही जिले में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें छह माह की अवधि के लिए जिला से बाहर रहना होगा।



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