गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने मादक पदार्थ अधिनियम में दोषी पाए गए सादिक निवासी चिलकाना को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है और डेढ़ लाख रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 मार्च 2014 को चिलकाना पुलिस ने सादिक को 175 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था।