गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने वर्ष 2017 में युवक अंकित की हत्या के मामले में दोषी पाए गए देवर अशोक कुमार और उनकी भाभी सत्यवती को आज उम्र कैद की सजा सुनाई और 30-30 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बड़गांव थाने के गांव सिरसली में 23 जनवरी 2017 को गांव निवासी युवक अंकित की हत्या कर दी गई थी।
मृतक के पिता ऋषिपाल ने गांव निवासी अशोक कुमार और उसकी भाभी सत्यवती पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना बड़गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि हत्या की वजह देवर-भाभी का अंकित पर उनकी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग होने का शक था। देवर-भाभी पहले से ही जेल में बंद हैं। एडीजी आशीफ इकबाल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर देवर-भाभी को यह सजा सुनाई।