अब एक व्यक्ति के पास सिर्फ दो शस्त्रों का लाईसेंस ही मान्य: ADM अमित कुमार सिंह


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित कुमार सिंह ने बताया कि आम्र्स (एमेंडमेेंट) एक्ट 2019 के माध्यम से आम्र्स एक्ट, 1959 मे किये गये संशोधन में शस्त्र लाईसेंसधारियों को कानूनी तौर पर एक व्यक्ति एक लाईसेंस पर केवल दो हथियार तक रखने का प्राविधान किया गया है। अतः आयुध अधिनियम 1959 में उल्लिखित प्राविधानों के साथ ही ‘‘आम्र्स (एमेंडमेेंट)’’ एक्ट 2019 के माध्यम से किये गये संशोधित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु शस्त्र लाईसेंसधारियों को सूचित किया जाता है कि कानूनी तौर पर अब एक व्यक्ति के पास सिर्फ दो शस्त्रों(असलाहों) का ही लाईसेंस मान्य होगा, यदि किसी के पास 03 शस्त्रों (असलाहों) के लाईसेंस है, तो एक लाईसेंस/शस्त्र को एक साल के भीतर जमा करना होगा।


उन्होंने बताया कि जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते है। सेना के लोगो को आर्मी शस्त्रागार में असलहें जमा कराने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त विधेयक में लाईसेंस हथियार के नवीनीकरण की अवधि को 03 साल से बढाकर 05 साल किये जाने का प्राविधान किया गया है।


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