चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशः कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए

शि.वा.ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में दर्ज होने से छूटना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं और मृतक मतदाताओं और स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियां 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के साथ बीएलओ, ईआरओ, डीईओ व सीईओ द्वारा साझा की जा चुकी हैं, ताकि वे किसी भी त्रुटि को इंगित कर सकें।

एसआईआर आदेश के अनुसार कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए नाम के मामले में दावा दायर कर सकता है या किसी गलत समावेशन के मामले में आपत्ति उठा सकता है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 99 प्रतिशत मतदाताओं को पहले ही कवर किया जा चुका है। 

चुनाव आयोग के अनुसार बीएलओ, बीएलए ने 31.5 लाख ऐसे मतदाताओं के नामों की सूचना दी है, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता के अनुसार बीएलओ व बीएलए ने पाया है कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। स्थानीय बीएलओ व बीएलए के अनुसार 1 लाख मतदाता लापता हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय बीएलओ व बीएलए द्वारा घर-घर जाकर किए गए दौरे के बावजूद 7 लाख से कम मतदाताओं के फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

केन्द्रीय चुनाव आयोग के उपनिदेशक पी पवन के अनुसार 7.21 करोड़ मतदाताओं (91.32ः) के फॉर्म प्राप्त और डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि शेष फॉर्मों को भी बीएलओ व बीएलए की रिपोर्टों के साथ डिजिटल किया जा रहा है, ताकि दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनके सत्यापन को सुविधाजनक बनाया जा सके। एसआईआर आदेश के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और सभी 12 राजनीतिक दलों को मुद्रित और डिजिटल प्रतियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रोल वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post