शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि के अध्यक्ष व जिलाधिकारी ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 प्रख्यापित की गई है, जिसके नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित कराये जाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना पीएमकेकेवाई के दिशा-निर्देशों द्वारा परिकल्पना की गई है कि जिला खनिज फाउण्डेशन डीएमएफ के खाते का प्रतिवर्ष डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउंटेंट या सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आडिट किया जायेगा और आडिट रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन मे रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निरन्तर न्यास निधि के लेखों की सम्परीक्षा विषयक अनुश्रवण समय-समय पर किया जा रहा है। न्यास नियमावली-2017 के नियम-18 के अनुसार जनपद के न्यास के लेखों को अनुरक्षित किया जाना है। उन्होंने कहा कि न्यास नियमावली-2017 के नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित किये अपना-अपना प्रस्ताव खनन विभाग के ई-मेल आईडी जाने हेतु उपदमेवििपबमतउन्रंििंतदंहंत/हउंपसण्बवउ या खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराना चाहें, जिससे प्राप्त. प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।