जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त ने की जनपद के उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों एवं व्यापारियों से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त ने जनपद के उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों एवं व्यापारियों को सूचित किया है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को 1-ट्रिलियन डालर बनाने में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई उद्यमों का एक बहुत बडा योगदान है, किन्तु उनके पंजीकरण न होने के कारण सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे है। 

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम की पूॅजी निवेश एवं टर्न ओवर के अनुसार परिभाषा संशोधित हुई है, जिसके क्रम में पूर्व से पंजीकृत एवं नये समस्त एमएसएमई इकाईयों का पुनः उद्यम पंजीकरण पोर्टल www.udyamregistration.gov.in  पर पंजीकरण किया जाना है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि उद्यम पंजीकरण से उद्यमी को कई प्रकार के लाभ है, जिसके तहत सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा 5.00 लाख देय है और विभिन्न टेण्डरों में ईएमडी अनुभव, टर्नओवर में छूट है। उन्होंने बताया कि उद्यमी के भुगतान विलम्वित रहने पर फैसेलिटेशन काउन्सिल द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराना उन्होंने बताया कि उद्यम पंजीकरण सेक्टर विशेष की 22 नीतियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का आधार है।उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की विभागीय खरीद में एमएसएमई का कोटा आरक्षित है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के यूआरसी पोर्टल पर पंजीकृत समस्त सूक्ष्य उद्यमों, जिसमें उत्पादन एवं सेवा दोनो क्षेत्रों को लाभान्वित कराया जायेगा। उन्होंने जनपद के उद्यमियों से अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा अपने उद्यमों का पंजीकरण नही कराया गया है, वे अविलम्ब भारत सरकार के पोर्टल www.udyamregistration.gov.in पर पंजीकरण करा ले, ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा पंजीकरण हेतु 03 से 31 अक्टूबर 2023 तक एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस मे जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है।

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