महिला कल्याण विभाग ने विभिन्न योजना के तहत आवेदन मांगे

 

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 35 वर्ष से कम की आयु की विधवा से पुर्नविवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना, निराश्रित महिला की पुत्री की शादी हेतु अनुदान तथा दहेज से पीडित महिलाओं को कानूनी सहायता एवं आर्थिक सहायता आवेदन-पत्र आमंत्रित किये है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जिनके प्रकरण धारा-498। के अंतर्गत माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैए उन सभी पीडिताओं को कानूनी सहायता देने का प्राविधान है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि दहेज से पीडित महिलाओं को कानूनी सहायता एवं आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, जिनकी जिसकी आय का कोई साधन न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक को मुकदमा धारा-498। के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, इसके साथ ही आवेदक का उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दहेज से पीडित महिलाओं को कानूनी सहायता हेतु एक मुश्त रूपये 2500 तथा दहेज से पीडित महिलाओं को आर्थिक सहायता ;भरण पोषणद्ध हेतु रूपये 125 मासिक की दर से एक मुश्त वार्षिक रूपये 1500 दिये जाने का प्राविधान है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 35 वर्ष से कम की आयु विधवा से पुर्नविवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला द्वारा पुर्नविवाह करने पर एक मुश्त रूपये 11000 का पुरस्कार राशि दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाले दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी में न हो, विधवा महिला की आयु 35 वर्ष से कम हो और विधवा महिला द्वारा एक वर्ष के अन्दर अपना आवेदन-पत्र कार्यालय में जमा किया हो।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि निराश्रित पेंशन धारक महिला की पुत्री की शादी हेतु अनुदान हेतु अनुदानग्रहीता की पुत्री की शादी हेतु रूपये 10000 का एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक विधवा की पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम न हो और विधवा महिला को विधवा पेंशन मिलती हो, ये आवश्यक शर्त हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन-पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरांत कार्यालय में जमा कर सकती है।



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