यूपी में कृषि स्नातकों से स्वरोजगार की योजना हेतु आवेदन 20 जुलाई तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार सिरोही ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, जो आईसीएआर व यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य या केन्द्र विश्वविद्यलाय से डिग्रीधारी बेरोजगार इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट है।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट http://agridarshan.up.gov.in अथवा http://agriculture.up.gov.in पर दिये गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु जन्म प्रमाण पत्र (हाई स्कूल मार्कसीट),आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक,पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, हाई स्कूल मार्कसीट, इण्टरमीडिएट मार्कसीट,स्नातक मार्कशीट आदि आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन की अन्तिम तिथि आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई है। 

उन्होंने बताया कि चयनित लाभार्थी को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 13 दिवसीय उद्यमी स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण, कृषि निवेशो (बीज, उर्वरक, एवं कीटनाशी) पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति, केन्द्र परिसर किराया 1000 रूपये प्रतिमाह (केवल प्रथम वर्ष के लिए) एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत 5.00 लाख ऋण पर अग्रिम अनुदान अधिकतम 60000 हजार रूपये (बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में) की सहायता बैंक ऋण स्वीकृत 5 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुपातिक रूप में कम होगा।

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