शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि वर्ष 2003 एवं वर्ष 2008 से पूर्व के पंजीकृत समस्त प्रकार के तथा 2008 के पश्चात और 2013 से पूर्व के डीजल के पुराने निजी एवं व्यवसायिक वाहनों के बकाये में कर में निर्धारित छूट के साथ-साथ शास्ति (पेनाल्टी) की शत-प्रतिशत छूट की सुविधा रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में वाहन को स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रथम शर्त के अनुसार वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में पंजीकृत समस्त श्रेणियों के वाहन के कर में 75 प्रतिशत की छूट, द्वितीय शर्त के अनुसार वर्ष 2003 में या इसके पश्चात और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में पंजीकृत समस्त श्रेणियों के वाहन के कर में 50 प्रतिशत की छूट एवं तृतीय शर्त के अनुसार वर्ष 2008 में या इसके पश्चात वर्ष 2013 में या इसके पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर क्षेत्र जनपद सहारनपुर को छोडकर) में पडने वाले राज्य के जिलों में रजिस्ट्रीकृत समस्त क्षेत्रियों के डीजल चलित यान के कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के गैर परिवहन यान एवं परिवहन यानों पर संदेय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।