खाद्य पदार्थोें में मिलावट की पुष्टि पर जनवरी में 3832000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक खाद्य आयुक्त डाॅ0 चमन लाल ने बताया कि जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किये गये थे, जांच के पश्चात खाद्य पदार्थोें में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसके क्रम में मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा माह जनवरी 2023 में सम्यक विचारोपरान्त 23 वादो में नौ लाख चैदह हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 

उन्होंने बताया कि मिश्रित दूध के व्यापारी आदर्श चैधरी पर 25000/-, ब्लेन्डेड एडीबल वेजीटेबल यल के व्यापारी मनीष गर्ग पुत्र विनोद कुमार गर्ग पर 10000/-, पनीर के व्यापारी अन्तर पाल सैनी पुत्र नरेन्द्र सैनी पर 160000/-, गाय के दूध के व्यापारी असजद अली पुत्र नूर मौहम्मद पर 30000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी अश्वनी सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह पर 15000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी बबलू पुत्र रामफल पर 4000/-, पनीर के व्यापारी रहीस पुत्र रफीक पर 100000/-, पीली सरसों के तेल के व्यापारी सुनील कुमार पुत्र ईश्वर सिंह पर 50000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी सोनू कुमार पुत्र सोभाराम पर 15000/-, बतीसा व्यापारी अशोक गर्ग पुत्र रोशनलाल गर्ग पर 25000/-, लक्ष्मी ब्राण्ड नमकीन के व्यापारी प्रदीप पुत्र वेदप्रकाश पर 10000/-, पनीर के व्यापारी जुनैद आलम पुत्र इस्लाम पर 50000/-, Gold Standard 100% Whey के व्यापारी जुबैर आलम पुत्र नफीस आलम पर 100000/-, Carbo Blast PP Brand के व्यापारी जुबैर आलम पुत्र नफीस आलम पर 100000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी बाबूराम पुत्र मुन्ना पर 10000/-,  खोया व्यापारी शाहरूख पुत्र मोहरचंद पर 10000/-, भैंस के दूध के व्यापारी सुऐब पुत्र शमशाद पर 10000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी जुल्फकार पुत्र जहूरा पर 50000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी गौरव पुत्र धर्मपाल पर 20000/-, मिश्रित दूध के व्यापारी योगेश कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद पर 30000/-, भैंस के दूध के व्यापारी योगेश कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद पर 40000/-, भैंस के दूध के व्यापारी मुर्शरफ पुत्र शहजाद पर 40000/-, जीवित मुर्गे के मांस के व्यापारी सुऐब पुत्र सरताज पर 10000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह-जनवरी तक 197 वादो को निस्तारित करते हुए न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा 3832000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। 

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