गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ललित नारायण झा ने आठ साल पूर्व हुई एक किसान ओमपाल सिंह की हत्या के मामले में ग्राम मिरगपुर निवासी रफल सिंह, सुरेश, बालिस्टर और मामचंद को उम्र कैद की सजा सुनाई और 24 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। सरकारी वकील विक्रम सिंह ने आज बताया कि वर्ष 2014 में गांव गगदासपुर निवासी ओमपाल सिंह की खेत पर इन लोगों ने पानी काटने के मामले में हुए विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी।