शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (अभियन्त्रण अनुभाग), कृषि भवन के पत्र द्वारा प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फाॅर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ़ क्राप रेजिड्यू योजना की वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना प्राप्त हुई है।
इन सीटू यंत्रो के प्रकार
सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, शे्रडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रीवरसिबल एमबी प्लाउ, रोटरी स्लेशर, जीरो टील सीड ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर टैक्ट्रर माउण्टेड क्राप रीपर सेल्फप्रोपेल्ड, रीपर कम बाइन्डर सेल्फप्रोपेल्ड
कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित सामान्य निर्देश
1- योजना के निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ’’ पहले आओ-पहले पाओ ’’ के सिद्धान्त पर यंत्रो तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा।
2- सभी श्रेणी के लाभार्थियो यंत्रो की प्री-बुकिंग एंव टोकन जेनरेशन 05 अगस्त 2020 को पूर्वाहन 11ः00 बजे से विभागीय पोर्टल ूूूण्नचंहतपबनसजनतमण्बवउ ’’ यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले ’’ लिंक पर क्लिक करके आॅनलाईन टोकन जनरेट/प्री बुकिंग कर सकते है।
2- प्री-बुकिंग एंव टोकन जेनरेशन के लिए किसान अपने ही मोबाईल नम्बर का इस्तेमाल करें। अपना मोबाईल नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के ब्लड रिलेशन का भी मोबाईल नम्बर इस्तेमाल कर सकते है। सत्यापन में किसी अन्य का मोबाईल नम्बर पाये जाने पर अनुदान नही दिया जायेगा।
3- किसी डीलर का मोबाईल नम्बर इस्तेमाल कर टोकन जनरेट किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित किसान का अनुदान निरस्त करने के साथ ही सम्बन्धित डीलर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।
4- प्री बुकिंग वाले लाभार्थियो को ’’ आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है ’’ का संदेश भेजा जायेगा तथा योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन निर्गत करने का संदेश अलग से ही मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा।
5- पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर किसान पंजीकरण हेतु आधार को अनिवार्य किया जाये। किसी कृषक/लाभार्थी के पास आधार कार्ड नही होने पर किसान के द्वारा आधार कार्ड हेतु किये गये आवेदन की इनरोलमेन्ट संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6- जिन कृषकों का आधार संख्या आथन्टिकेटेड है तथा बैंक खाता सही है एंव जिन्हे पी॰एम॰ किसान पर सुविधा मिली हो उन्हे ही ओपन सोर्स से टोकन प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा। अन्य ऐसे लाभार्थियो जिनका पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई॰एफ॰एस॰सी॰ कोड आदि विवरण गलत हो तो वह अपने पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक व खतौनी संख्या के साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा विकासखण्ड बीज भण्डार पर सम्पर्क कर अपना डाटाबेस ठीक कराकर पंजीकरण पूर्ण करने हेतु सम्पर्क करेंगे।
इन सीटू योजना हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
1- रू॰ 5 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक:- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना में रू॰ 5 लाख के परियोजना लागत के अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रो जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, शे्रडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रीवरसिबल एम0बी0प्लाउ, रोटरी स्लेशर, जीरो टील सीड ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर टैक्ट्रर माउण्टेड क्राप रीपर सेल्फप्रोपेल्ड, रीपर कम बाइन्डर सेल्फप्रोपेल्ड (कृषि विभाग उ॰प्र॰ द्वारा इम्पैनल्ड कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता से क्रय करना अनिवार्य होगा) मे से कम से कम कोई दो कृषि यन्त्र खरीदना अनिवार्य होगा, जिस पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू॰ 4 लाख) अनुदान देय होगा।
2- रू॰ 5 से 15 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक:- रू॰ 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों पर अधिकतम रू॰ 5 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख) अनुदान इन-सीटू योजना से तथा टैªक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्राप थ्रेसर, पैडी ट्रान्स प्लान्टर इत्यादि अन्य कृषि यन्त्रो हेतु अधिकतम रू॰ 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 8 लाख) अनुदान पर सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत देय होगा। रू॰ 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के अन्तर्गत परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत क्राप रेज्डयू मैनेजमेन्ट के कृषि यन्त्रों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। फार्म मशीनरी बैंक हेतु केवल किसान सहकारी समिति , गन्ना समिति, पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पाद संगठन (एफ॰पी॰ओ॰) तथा ग्राम पंचायत ही लाभार्थी होंगे।
इन सीटू कृषि यंत्रो पर देय अनुदान
1- कोई एक कृषि यंत्र लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान।
2- फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर पर लागत का 80 प्रतिशत अनुदान (रू॰ 5 लाख तक इन-सीटू योजना तथा रू॰ 5 से 15 लाख तक एस0एम0ए0एम0 योजना से)
जमानत धनराशि का विवरण
1- रू॰ 10001 से 100000 तक अनुदान के कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि रू॰ 2500 होगी।
2- रू॰ 100001 से उपर के कृषि यंत्र, फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि रू॰ 5000 होगी।
3- कृषक को टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक खातें में जमा करनी होगी तथा बैंक एंव पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर स्वतः अंकित हो जायेगी। यदि कृषक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नही की जाती है तो उसका टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा। और प्रतीक्षा सूची में अगलेे कृषक को अवसर मिलेगा।
4- कृषक को जमानत धनराशि जमा करने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद एंव सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जायेगा।
5- लाभार्थियो के द्वारा बिल एंव अन्य अभिलेख जिस क्रम में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उसी क्रम में जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उन लाभार्थियो के यंत्रो का सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।
6- एक किसान अपनी आवश्यकतानुसार एक वित्तीय वर्ष में टैªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कोई एक कृषि यन्त्र और भी क्रय करने के बाद वही कृषि यन्त्र 10 वर्ष के उपरान्त ही क्रय कर सकेगा।
7- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु लाभार्थियो से प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र/घोषणा पत्र की भाॅति ही रू॰ 50000.00 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रो के लाभार्थियो से भी शपथ पत्र/घोषणा (Annexure-D) (रू॰ 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर) प्राप्त किया जायेगा।
8- लाभार्थियो के द्वारा टोकन के माध्यम से जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को निर्धारित समय के अन्तर्गत यन्त्र नही खरीदने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में जब्त नही किया जायेगा बल्कि जमानत धनराशि को कैरी फारवर्ड किया जायेगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष पुनः यन्त्र क्रय कर बिल अपलोड करने हेतु मौका दिया जायेगा, यदि इसके उपरान्त भी कृषक द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नही की जाती है तो उस स्थिति में लाभार्थी की टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
फार्म मशीनरी बैंक हेतु आवश्यक अभिलेख
क- कृषक उत्पादक संघ (एफ॰पी॰ओ॰) हेतु दस्तावेज (स्वयं द्वारा प्रमाणित) -
1- कृषक उत्पादक संघ के अध्यक्ष का फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति।
2- कृषक उत्पादक संघ के अध्यक्ष का जन्म तिथि हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3- कृषक उत्पादक संघ के अध्यक्ष का नोटरी से सत्यापित सहमति पत्र की निर्धारित प्रारूप में।
4- कृषक उत्पादक संघ के अध्यक्ष का निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5- कृषक उत्पादक संघ का भूमि अभिलेख की प्रतियाॅ।
6- कृषक उत्पादक संघ का बैंक पासबुक की छायाप्रति।
7- कृषक उत्पादक संघ का पैन कार्ड की छायाप्रति।
8- कृषक उत्पादक संघ समूह के लिए एल0एल0पी मास्टर डेटा।
9- रजिस्ट्रार आफ कम्पनी द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10- कृषक उत्पादक संघ के अध्यक्ष का इस आशय का शपथ पत्र की कृषक उत्पादक संघ के पास फार्म मशीनरी बैंक के यन्त्रों के रख रखाव एंव सुरक्षा हेतु कृषक उत्पादक संघ की स्वयं की जमीन/पूर्व मंे निर्मित शेड/कार्यालय या कम से कम 10 वर्ष के लिए वैघ पटटे/किराये की भूमि (जिस पर शेड का निर्माण कराया जा सके)/शेड उपलब्ध है तथा मेरा कृषक उत्पादक संघ सुचारू रूप से संचालित हो रहा है एंव कृषक उत्पादक संघ के बैंक खाते का संचालन भी ठीक ढंग से हो रहा है।
11- प्रस्तावित फार्म मशीनरी बैंक के स्थान से सम्बन्धित दस्तावेज।
12- यदि पूर्व में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक अथवा कस्टम हायरिेंग सेन्टर का विस्तार किया जाना है तो विभाग द्वारा जारी किये गये स्वीकृति पत्र तथा अदा की गई अनुदान धनराशि (बैंक स्टेटमेन्ट) की फोटोप्रति।
2- ख- समिति/पंचायत हेतु दस्तावेज (स्वयं द्वारा प्रमाणित)
1- समिति के अध्यक्ष का फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति।
2- समिति/पंचायत के अध्यक्ष का जन्म तिथि हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3- समिति/पंचायत के अध्यक्ष का नोटरी से सत्यापित सहमति पत्र की निर्धारित प्रारूप में।
4- समिति/पंचायत के अध्यक्ष का निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5- समिति/पंचायत का भूमि अभिलेख की प्रतियाॅ।
6- समिति/पंचायत का बैंक पासबुक की छायाप्रति।
7- समिति/पंचायत की जाति/श्रेणी के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8- समिति/पंचायत के गठन की कार्यवाही एंव निर्धारित बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति।
9- समिति/पंचायत के अध्यक्ष का इस आशय का शपथ पत्र की समिति के पास फार्म मशीनरी बैंक के यन्त्रों के रख रखाव एंव सुरक्षा हेतु समिति की स्वयं की जमीन/पूर्व मंे निर्मित शेड/कार्यालय या कम से कम 10 वर्ष के लिए वैघ पटटे/किराये की भूमि (जिस पर शेड का निर्माण कराया जा सके)/शेड उपलब्ध है तथा मेरा समिति सुचारू रूप से संचालित हो रहा है एंव समिति के बैंक खाते का संचालन भी ठीक ढंग से हो रहा है।
10- प्रस्तावित फार्म मशीनरी बैंक के स्थान से सम्बन्धित दस्तावेज।
11- यदि पूर्व में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक अथवा कस्टम हायरिेंग सेन्टर का विस्तार किया जाना है तो विभाग द्वारा जारी किये गये स्वीकृति पत्र तथा अदा की गई अनुदान धनराशि (बैंक स्टेटमेन्ट) की फोटोप्रति।
3- एक यन्त्र हेतु दस्तावेज
1- फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति।
2- जन्म तिथि हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4- निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति
5- भूमि अभिलेख की प्रतियाॅ।
6- पैन कार्ड की प्रतियाॅ।
7- आधार कार्ड की प्रति।
8- बैंक खाता पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति।
कृषक अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, मुजफ्फरनगर, कृषि प्रसार भवन, निकट सूजडू चुॅंगी में सम्पर्क कर सकते है।
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