दिव्यांगों को निःशुल्क मिलेंगी मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल, आवेदन 25 अगस्त तक


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है। नियमावली में प्रदत्त नियमों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांग अपना आवेदन 25 अगस्त 2020 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
नियम एवं शर्ते
ऐसे दिव्यांग जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबल पल्सी, हीमोफीबिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो उनकी दृष्टि अच्छी  हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम  80 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रू 25000/- का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रू 25000/- से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा, जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सी0एस0आर0 के माध्यम से की जा सकती है।
ऐसे दिव्यांग जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी  निवासी हैं।
ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू 180000/- से अधिक नही है (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र के अनुसार)
ऐसे दिव्यांग जो हाईस्कूूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, को वरीयता दी जायेगी, जिसके संबंध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
दिव्यांगों को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगों को यूडीआईडी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक  परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
संलग्नकों का विवरण
दिव्यांग प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय रू 180000/-से अधिक न हो, जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो।
मूल निवास प्रमाण पत्र।
विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र,।
आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का है तो जाति प्रमाण पत्र।
यूनिक आईडी कार्ड।
आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र।
दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ।
मोबाईल नम्बर।


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