शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज। यूपी में दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि हर चार सौ लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाये। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बाहर से आने वाले सभी लोगों का रिकार्ड तैयार कर उनकी मानीटरिंग कराने का भी आदेश दिया है।
कोरोना के केस होने पर बचाव व रोकथाम के मद्देनजर वकील गौरव गौर की दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा है कि चार सौ लोगों की मानीटरिंग कोई ज़िम्मेदार अफ़सर करे। मामले की सुनवाई 18 मई को फिर होगी।
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