एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी


शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज। आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वाले अनुज्ञापनों के विरूद्ध की प्रभावी कार्यवाही जायेगी। 25 मार्च 2020 से प्रदेश के जनपदों में चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान  07-मई 2020 को पकडे गये 175 अभियोग व 3291 ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी है। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य (एमआरपी) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया है कि शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे निर्देश निर्गत किये गये हैं। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय। यदि कोई विक्रेता एमआरपी से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार रू0 75,000 (पचहत्तर हजार) दूसरी बार रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) तथा तीसरी बार पकड जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा।



आबकारी आयुक्त पी.गुरूप्रसाद द्वारा शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में 25 मार्च 2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 07 मई 2020 को प्रदेश में 175 अभियोग पकड गये, जिसमें 3291 ली0 अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।


Post a Comment

Previous Post Next Post