शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज। निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वाले 19 अनुज्ञापनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है तथा कानपुर नगर में लाकडाउन की अवधि में अवैध रूप से बिक्री करने वाले देशी शराब के थोक अनुज्ञापन का निलम्बन गया है। निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री के 19 मामले पकडे गये है।
आबकारी आयुक्त पी.गुरूप्रसाद ने अवगत कराया गया है कि शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा कडे निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में दिनांक 04 मई 2020 से शराब की दुकानें खोले जाने के उपरान्त निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री की जांच किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें दिनांक 8 मई 2020 तक कुल 19 दुकानों पर ओवर रेटिंग के प्रकरण पकड गये।
आबकारी आयुक्त ने अवगत कराया कि जनपद कानपुर नगर में लाकडाउन अवधि में 26 मार्च 2020 को देशी शराब के थोक अनुज्ञापी (सीएल-2) मनीष जायसवाल द्वारा अवैध रूप से गोदाम खोलकर निकासी दिये जाने के कारण उनके विरूद्ध थाना गोविन्द नगर में आईपीसी एवं आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा थोक अनुज्ञापन को निलम्बित कर दिया गया है।
आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में 25 मार्च 2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 8 मई 2020 को प्रदेश में 127 अभियोग पकड़े गये, जिसमें 2359 ली0 अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 04 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।