शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, खनन अनुभाग द्वारा जिन भट्ठो को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र/ईसी निर्गत की गयी है, का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि अधिकांश भट्ठा संचालक द्वारा रायल्टी/टीसीएस/डीएमएफ इत्यादि जमा कराये जाने सम्बन्धित चालान/अभिलेख खनन अनुभाग में उपलब्ध नही करायी गयी है, जिसकें कारण जिन भट्ठा संचालकों द्वारा रायल्टी/टीसीएस/डीएमएफ इत्यादि जमा नही की गयी, इसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही हो रही है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि जिन भट्ठा संचालकां द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, खनन अनुभाग से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र/ईसी प्राप्त की गयी है तथा संचालन किया गया है। अध्यक्ष-सचिव मुजफ्फरनगर ईट निर्माता समिति(रजि0) व अध्यक्ष-सचिव मुजफ्फरनगर ईट कल्याण समिति अपने स्तर पर समन्वय स्थापित कर वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि की रायल्टी/टीसीएस/डीएमएफ इत्यादि जमा कराये गये अभिलेखो/चालान की प्रति 07 दिवस के भीतर अपर जिलाधिकारी प्रशासन कार्यालय को उपलब्ध करा दे तथा यदि किसी भट्ठा संचालक द्वारा इस वर्षो की रायल्टी/टीसीएस/डीएमएफ इत्यादि जमा नही की गयी हो तो प्रत्येक दशा में 20 मार्च 2020 तक जमा कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुए सूचना लिखित रूप में अपर जिलाधिकारी प्रशासन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित भट्ठा संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार वसूली मांग पत्र जारी कर बकाया धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
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