शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उच्चतम न्यायालय के आदेश व कारागार मुख्यालय द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के आलोक में कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए कारागार जैसी अति संवेदनशील संस्था में निरूद्ध बंदीगण एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य हित के दृष्टिगत बंदीगणों से किये गये विमर्श के उपरान्त सामान्य रूप से प्रचलित मुलाकात व्यवस्था को 31 मार्च 2020 तक बंद की जाती है। किसी बंदी की आकस्मिक परिस्थितियों में कारागार अधीक्षक द्वारा विशेष सुरक्षा बरतते हुये मुलाकात करायी जा सकेगी।
उक्त निर्णय कारागार में निरूद्ध बंदीगणों से वार्ता कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लिया गया हैं। इस निर्णय से कारापाल एवं प्रभारी मुलाकात सभी बंदियों को आज ही अवगत करायेगें तथा कारागार के विभिन्न स्थलों पर इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति चस्पा कर बंदियों के परिजनों को अवगत कराने की कार्यवाही करें।