शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ इनसे जुड़े अपराधों केमुकदमों में प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के मामलों में विशेषकर शीघ्र विवेचना कर न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कराये जाने तथा इसकी प्रगति समीक्षा हर हफ्ते करने के भी निर्देश दिये है ताकि इनसे जुड़े अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिलवाया जा सके।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा आज लोकभवन में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में पैरवी की कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन भी उपस्थित थे। उन्होंने शासन स्तर पर भी पाक्सो एक्ट में हुई कार्यवाही तथा इससे जुड़े अभियोजन कार्यों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह किये जाने के निर्देश दिये है।
श्री अवस्थी ने अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन को पॉक्सो एक्ट सहित सभी गंभीर अभियोगों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुये अभियुक्तों को शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये है। उनसे यह भी अपेक्षा की गई है कि इस दिशा में हुई प्रगति की सघन एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये।
अपर मुख्य सचिव गृह ने जिला अधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को मॉनीटरिंग सेल की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने तथा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पैरवी में और तेजी लाने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने अभियोजकवार पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियोजन कार्य की पृथक-पृथक समीक्षा के भी निर्देश दिये है।
पॉक्सो एक्ट के मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु शासन के निर्णयानुसार नये कोर्ट की स्थापना के कार्य में तेजी लाये जाने हेतु प्रमुख सचिव न्याय से भी समन्वय बनाते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है। जिन जनपदों में डीजीसी एवं एडीजीसी स्तर पर पैरवी कार्य में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो रही है अथवा कार्य में शिथिलता आ रही है, इसकी भी समीक्षा कर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन अपनी रिपोर्ट गृह विभाग व न्याय विभाग को भेजें।
अभियोजन कार्य में तेजी लाये जाने तथा व्यावहारिक कठिनाईयों के शीघ्र निस्तारण हेतु एक दिवसीय विशेष सेमीनार के भी आयोजन कराये जाने के अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन को निर्देश दिये गये है। जिसमें डीजीसी एवं एडीजीसी को भी शामिल किया जायेगा।
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