प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में लिए हैं कई निर्णय


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। एक अप्रैल 2019 से जीएसटी पंजीयन हेतु थे्रसहोल्ड सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। प्रदेश सरकार ने जीएसटी के अन्तर्गत कम्पाउन्ड की थ्रेसहोल्ड सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। व्यापारियों के हित में 50 लाख तक के टर्नओवर के सेवा प्रदाता व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन स्कीम लागू की है। प्रदेश सरकार ने नेचुरल गैस पर अतिरिक्त वैट समाप्त कर दिया है, इससे यूरिया के दामों में कमी आई है। यूरिया के दामों में कमी आने से किसानों में खुशी की लहर आई है। नैचुरल गैस पर वैट 10 प्रतिशत किये जाने से घरेलू उपभोक्ताओं एवं उद्योगों को राहत मिली है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए सभी के हित में कार्य कर रही है।


बता दें कि किसी भी देश, प्रदेश की आर्थिक मजबूती में उद्योग, व्यापार, कारोबार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदेश की राजस्व वृद्धि में व्यापारियों का सहयोग आवश्यक होता है। व्यापार, उद्योग की बढ़ोत्तरी से जहां लोगों को रोजगार मिलता है तो वहीं उन्हें उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं भी समय से मिलती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हो रही है और व्यापारियों के हित में कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के हित में प्रदेश सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। व्यापारियों के हित में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके द्वारा उनकी समस्याओं के निस्तारण, सुझाव आदि लिए जाते हैं।


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