नशा तस्कर को 12 वर्ष का कारावास

गौरव सिंघल, सहारनपुर। मादक पदार्थ तस्कर को अदालत ने 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थाना चिलकाना पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थ तस्कर को अदालत ने 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता रितु गर्ग और सुशील यादव ने बताया कि थाना चिलकाना पुलिस ने 11 जून 2015 को रुस्तम पुत्र लियाकत निवासी हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली, ईनाम पुत्र अब्बास, वादिल पुत्र याकूब निवासी सांगाठेडा कोतवाली गंगोह को कार में 90 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी रुस्तम पुत्र लियाकत को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

Post a Comment

Previous Post Next Post