अनियमितता के आरोप में ग्राम फिराहेडी व देहरी के ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी
शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने ग्राम पंचायतों फिराहेडी और देहरी के ग्राम प्रधानों को अनियमितता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अनियमितता के आरोप में फिराहेडी के ग्राम प्रधान जीशान और देहरी की प्रधान रेणु को नोटिस जारी किया गया है। जारी कारण बताओ नोटिस में जांच समिति की जांच आख्या संलग्न करते हुए पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1) (छः) के अन्तर्गत निर्देशित किया गया  है कि उक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण (साक्ष्यों सहित) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक स्पष्टीकरण/उत्तर प्रस्तुत नही किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान उत्तरदायी होगें। 
पूजा देवी पत्नी पुनीत कुमार निवासी फिराहेडी विकास खण्ड बलियाखेडी द्वारा ग्राम प्रधान जीशान के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया था। जिसमें स्कूल बैंच क्रय एवं सीसी निर्माण कार्याें में अनियमितता की शिकायता की गई थी। जिसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अभियन्ता जिला पंचायत से संयुक्त रूप से करायी गयी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व जांच अधिकारी द्वारा संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। जांच समिति की प्रारम्भिक जांच में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये है। 
बता दें कि अमित कुमार, विकास कुमार, रणवीर सिंह,  कुलबीर सिंह एवं जसबीर आदि निवासी ग्राम देहरी परगना व तहसील रामपुर मनिहारान द्वारा ग्राम प्रधान देहरी रेणु के विरूद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें सी.सी. निर्माण कार्य में अनियमित्ता की शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा शिकायती पत्र की जांच 03 सदस्यीय अधिकारियों की जांच समिति (उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारान, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं सहायक अभियन्ता, आरईएस) से संयुक्त रूप से करायी गयी। उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान द्वारा संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर प्रस्तुत की गयी। जांच समिति की जांच आख्या में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होना पाया गया। जांच समिति की आख्या के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा इन दोनों ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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