कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर की आकस्मिक छापेमारी

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जनपद के 64 कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर आकस्मिक छापें की कार्यवाही की गई। जिसमें  राकेश कुमार, उप कृषि निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा, उप निदेशक कृषि रक्षा धीरज सिंह, जिला कृषि अधिकारी तथा श्रीमती शिप्रा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर कुल 13 नमूने कीटनाशक रसायनों के ग्रहीत किये गये, जिन्हें नियमानुसार विश्लेषण हेतु कीटनाशी विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। नमूनो के परिणाम प्राप्त होने पर तदनुसार कीटनाशी अधिनियम -1968 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त जनपद के 5 विक्रेताओं के अभिलेख पूर्ण न होने अथवा परिसर बन्द होने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। 

कीटनाशक विकताओ को जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सचेत किया गया कि वें बिना कम्पनी के अधिकार पत्रो के कीटनाशक की बिक्री न करें। यदि निरीक्षण के समय ऐसे उत्पाद दुकान पर बेंचे जाते हुऐ पाये गये तथा बिना बिल के रसायनो की खरीद की गई तो संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया जायेगा। सभी विक्रेता बिना कीटनाशी लाईसेंस के कीटनाशी का क्रय-विक्रय न करें। यदि कोई विक्रेता बिना लाईसेंस के दुकान करता है तो उस दुकान या भवन स्वामी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कृषक बंधुओं का आवाहन किया कि वें कीटनाशक किसी भी अधिकृत कीटनाशी विक्रेता से ही खरीदें तथा विक्रेता से क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें और उसी रसायन को क्रय करें जो प्रयोग की जाने वाली फसल हेतु संस्तुत हो। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिये विकास खण्ड स्तर पर कृषि रक्षा इकाई तथा जनपद स्तर पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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