शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनित कुमार मलिक ने बताया कि जनपद स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का एक वृहद कार्यक्रम 27 फरवरी को नुमाईश मैदान में आयोजित किया जायेगा।
उन्होने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने वाले आवेदक कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनः विवाह। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यागंजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होने बताया कि कन्या के अभिभावक को जनपद मुजफ्फरनगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक जोडे पर इक्यावन हजार की धनराशि का व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसमें 35000/- की आर्थिक सहायता 10000/- वैवाहिक सामग्री (कपडे, बर्तन, पायल-बिछिया आदि) तथा 6000/- कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय किया जायेगा। उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास खण्ड अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र हेतु नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के कार्यालय से आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी हेतु अपने विकास खण्ड में एडीओ समाज कल्याण तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के कार्यालय अथवा समाज कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते है।