किशोरी को बेचने के मामले में सात साल की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने एक नाबालिक लड़की को बेचने के मामले में दोषी पाए गए सतपाल को सात साल की जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। सरकारी वकील मेघराज सैनी ने आज बताया कि 14 अप्रैल 2014 को गंगोह पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक नाबालिक लड़की को बेचने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बरामद कर लिया था। और मौके से सतपाल निवासी गांव नरहेड़ा थाना नकुड़ एवं मानसिंह निवासी गांव खैरसाल थाना गंगौह और अनिल कुमार निवासी शामली को हिरासत में लिया था। 

पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ अपहरणदुष्कर्म और 4/5 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में  आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियुक्त मानसिंह की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अनिल कुमार को आरोप से बरी कर दिया जबकि सतपाल को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।

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