गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में स्थित दुकान एवं अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के संबंध में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अपवादों को छोडकर वर्ष 2023 के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किये है।
डीएम अखिलेश सिंह ने आदेश जारी करते हुए जानकारी दी कि बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर के समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए सोमवार को, सहारनपुर-1 सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान समस्त ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकान, कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को छोडते हुए मंगलवार को, सहारनपुर-1 कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी की दुकानें रविवार को, सहारनपुर-2 शक्तिचालक प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें, वाणिज्य अधिष्ठान जो शक्ति चलित है के लिए शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी घोषित की गयी है।