कल्लन उर्फ मोबीन को नहीं मिली जमानत

गौरव सिंघलदेवबंद। थाना प्रभारी हदय नारायण सिंह के निर्देशन में पैरोकार की सशक्त पैरवी के चलते कुख्यात बदमाश कल्लन की जमानत निरस्त हो गई। थाना प्रभारी के निर्देशन में पैरोकार की सशक्त पैरवी के चलते आज शातिर बदमाश कल्लन उर्फ मोबीन की जमानत को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 

बता दे कि गांव अम्बेहटा शेख निवासी कल्लन उर्फ मोबीन आईपीसी की धारा 380/511 का शातिर अपराधी है एवं जेल में बंद हैं,जिसका अपराधिक इतिहास चोरी की घटनाओं में ज्यादा रहा है। आज कल्लन की न्यायालय से जमानत होनी थी,जो थाना देवबंद के पैरोकार की तेज तर्रार पैरवी के चलते न्यायालय ने निरस्त कर दी। 

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