शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने आबकारी आयुक्त एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम मे सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जनपद के होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर आदि में क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर मदिरा परोसने एवं उपभोग करने के लिये अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11 ) अवश्य प्राप्त करे। उन्होने कहा कि बिना अकेजनल बार लाइसेस के मदिरापान कराये जाने से जहाँ एक ओर राजस्व की क्षति होती है, वही दूसरी ओर अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा का सेवन किये जाने से जनहानि की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त एवं जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बिना अकेजनल बार लाइसेंस या मानक मदिरा के अतिरिक्त किसी भी मदिरा का उपभोग उक्त आयोजनों में न हो सके।उन्होने कहा कि बिना एफ0एल0-11 अनुज्ञापन प्राप्त किये मदिरा का सेवन कराया जाना अथवा जो मदिरा ब्राण्ड एफ0एल0-11 आवेदन में उल्लिखित है, के अतिरिक्त किसी भी अन्य ब्राण्ड या ऐसी मदिरा जो कि उ0प्र0 में बिकी हेतु अनुमन्य नही है, का सेवन होना पाया जाता है तो वह संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं में दण्डनीय होगा।
उन्होने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर में बिना एफ0एल0-11 अनुज्ञापन अथवा अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा के उपभोग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी सूचना आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1, सदर राजेश कुमार के मोबाइल नम्बर 9454466456, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र- 2. खतौली कमलेश्वर कश्यप के मोबाइल नम्बर 9454466458, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, जानसठ प्रभात तिवारी के मोबाइल नम्बर 9454466838, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4, बुढाना शैलेश कुमार के मोबाइल नम्बर 9454466526 पर दी जा सकती है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।