दहेज हत्या के आरोपी को उम्रकैद

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला जज बबीता रानी ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त दीपक कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने आज बताया कि पुलिस ने इस मामले में सशक्त और प्रभावी पैरवी की है। पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर 2018 को अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव नारायणपुर गुर्जर थाना चिलकाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 304 बी और 3/4 दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।

दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय जिला जज बबीता रानी ने इस मामले में सबूतों और गवाहो के आधार पर दीपक कुमार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और दस हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

Post a Comment

Previous Post Next Post