नगर निकाय चुनाव में मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल व तरल पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं

गौरव सिंघल, सहारनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाईल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय  रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाईल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। 

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