गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट सबी जेहरा ने अनुराग को किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में सात साल की कारावास की सजा सुनाई और 18 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। सरकारी अधिवक्ता संजय मलिक ने आज बताया कि 13 फरवरी
2015 को गंगोह थाने के एक गांव की किशोरी थाना भवन निवासी अपनी बुआ के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गंगोह थाने के गांव बुड्ढ़ाखेड़ा निवासी अनुराग उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी अनुराग के कब्जे से एक माह बाद बरामद हुई थी। परिजनों ने अनुराग के खिलाफ अपहरण और 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजी सबी जेहरा ने अभियुक्त अनुराग को 3/4 पोक्सो अधिनियम में सात साल की सजा सुनाई और 18 हजार का आर्थिक दंड लगाया।