मुजफ्फरनगर को मिला सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु 854 जोडों का विवाह कराये जाने का लक्ष्य, ये है पात्रता

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनीत कुमार मलिक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु 854 जोडों का विवाह कराये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह योजना में शादी कराने हेतु इच्छुक जोडों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें है। 

उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने वाले आवेदक कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व 2. पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनः विवाह। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यागंजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कन्या का जनपद मुजफ्फरनगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक जोडे पर कुल रूपया-51000/-(रू0 इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि का व्यय किये जाने का प्रावधान है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास खण्ड अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र हेतु नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय से आवेदन प्राप्त तथा जमा किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, अधिशासी अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन, मुजफ्फरनगर के कार्यालय अथवा दूरभाष नं0 8859119969 पर सम्पर्क कर सकते है।
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