गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सरला दत्ता ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के मामले में अमन शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का आर्थिक दंड लगाया।
सरकारी वकील दीपक सैनी ने बताया कि 2017 में रामपुर मनिहारान थाने में अमन शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह पहले से ही शादीशुदा था। यह बात छिपाकर उसने अनुसूचित जाति की एक युवती को शादी का झांसा देकर एक साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती को जब सच्चाई का पता चला तो अमन शर्मा ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अमन शर्मा जो मूलरूप से देहरादून का रहने वाला था और जिले के थाना रामपुर मनिहारान में गांव मनोहरपुर में एक किराए के मकान में रहता था।
विशेष न्यायाधीश सरला दत्ता ने अमन शर्मा को एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का आर्थिक दंड लगाया। दुष्कर्म की धारा में 10 साल का कारावास और 10 हजार का आर्थिक दंड लगाया। अर्थदंड की 75 फीसदी राशि पीडि़ता को दी जाएगी।