गौरव सिंघल, सहारनपुर। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन जमानत दे दी है। हरियाणा के जिला यमुनानगर निवासी एक महिला ने 28 फरवरी को थाना मिर्जापुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बराबर में उसकी जमीन पर वर्ष 2012 में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला, जावेद और महमूद ने कब्जा कर लिया। नवंबर माह वर्ष 2018 में जावेद, उसके भाई आलीशान, अधिवक्ता जीशान अहमद ने बात करने के लिए उसे बुलाया और सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके पश्चात भी आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया। तहरीर के आधार पर थाना मिर्जापुर पुलिस ने जावेद, हाजी इकबाल, महमूद, अफजाल, अलीशान और जीशान अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पिछले दिनों पुलिस ने जीशन को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में सहारनपुर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था और हड़ताल भी रखी थी।
16 सितंबर को अधिवक्ता जीशान ने जमानत हेतु प्रार्थना पत्र अपर जिला सत्र न्यायाधीश ललित नारायण झा के अदालत में दाखिल किया था। इसके साथ ही आरोप को झूठा बताते हुए खुद को बीमार बताया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संख्या तीन ललित नारायण झा ने अधिवक्ता जीशान अहमद को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती के आधार पर जमानत दे दी है।