हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। एडीजे सेशन कोर्ट महेश कुमार ने लूट और हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 31 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। 

सरकारी वकील अमित त्यागी ने बताया कि 14 सितंबर 2017 को सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में प्रकाश होटल में ठहरे फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी रामसेवक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में फिरोजाबाद के ही रहने वाले और सहारनपुर में चूड़ी की दुकान पर नौकरी करने वाले युवक नवाब को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर हत्यारोपी युवक की पहचान हुई थी। पुलिस के मुताबिक नवाब ने होटल में ठहरे चूड़ी व्यापारी रामसेवक गुप्ता का गला धारदार हथियार से काट दिया था। थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई थी। नवाब रामसेवक को पहले से ही जानता था। हत्या के बाद नवाब व्यापारी का रूपयों से भरा बैग लेकर भाग गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे महेश कुमार ने इस मामले में नवाब पुत्र इंतजार को हत्या और लूट का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 31 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।



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