शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी विनित कुमार मलिक ने प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त जनपद के हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री, तकनीकी, व्यवसायिक व अन्य शैक्षिक संस्थानों एवं उनमें अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को सूचित किया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2022-2023 में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पिछडी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाये) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले सभी छात्र/छात्रायें अपने बैंक खातो को अनिवार्य रूप से आधार सीडिंग करा ले तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से मैपिंग भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है, साथ ही अपने बैंक खाते मे नियमति रूप से लेन देन कर संचालित रखे। अन्यथा की दशा में निम्न कारण प्रदर्शित होते हुये उनका ट्रांजेक्शन फेल हो जायेगा एवं फेल्ड ट्रांजेक्शन पर पिछडी जाति छात्रवृत्ति के पुनः भुगतान की कोई व्यवस्था नही है।
Reasons of de-seeding:
i. Account closed
ii. Account holder expired
iii. Customer insolvent/Account holder became insane
iv. Account under litigation
v. Account blocked or frozen due to KYCetc
vi. Name mismatch during audit
vii. If the beneficiary is not eligible to receive payment in the account linked in CBS for this Aadhar