जनपद में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा
शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेश का उल्लेख करते हुए उल्लिखित शर्तों के अधीन सोमवार से रविवार तक प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा। प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत् लागू रहेगी।
अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जनपद में कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने के समय में परिवर्तन करते हुए अब प्रत्येक सोमवार से रविवार तक प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य रहेगा। किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत् लागू रहेगी।
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