तीन साल के लिये दिया जायेगा ठेका
शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) अमित सिंह ने बताया है कि जनपद मे चोरी-डकैती के बरामद माल की कार्यवाही शिनाखत के प्रयोजनार्थ माल निकलवाने हेतु 15.08.2021 से 14.08.2024 तक (03 वर्ष) के लिये ठेका दिया जाना है। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) ने बताया कि ठेके के लिए इच्छुक व्यक्तियो से प्रार्थना पत्र-टेण्डर दिनांक 11.08.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रट मुजफ्फरनगर मे व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकेगें तथा उसी दिन उक्त टेण्डर अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोले जायेगे। टेण्डर का बाॅक्स अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे रखा जायेगा।
उन्होने बताया कि ठेके के लिए आवेदक को अपने आवेदन पत्र-टेण्डर के साथ दो लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एंव बीस हजार रूपये की प्रतिभूति जिला मजिस्ट्रेट के नाम से दाखिल करनी होगी। बिना कारण बताये कोई भी टेण्डर अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा स्वीकृति के संबधं मे अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा।
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