लखनऊ सहित अब 16 शहर में भी सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए हर दुकानदार को लेना होगा लाइसेंस
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में भी अब लाइसेंस के बिना कोई भी कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगा। बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर पहली बार 2000 रूपए जुर्माना और सामान जप्त और दूसरी बार लिया जाएगा 5000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा, इसके साथ ही सामान भी जप्त किया जाएगा।
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