विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, श्रमिको को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा केे निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रम विभाग के सहयोग से रेलवे स्टेशन के सामने निर्माणाधीन कार्यस्थल पर श्रमिको का नियोजन व सेवा की शर्ते अधिनियम 1996 से सम्बन्धित विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि संविधान में अंतर्विष्ट सामाजिक व आर्थिक न्याय की संकल्पना को अग्रसारित करने हेतु उक्त अधिनियम बनाया गया हैै, जिससें निर्माण श्रमिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें तथा उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सकें। उन्होंने श्रमिको को अधिनियम के मुख्य प्रावधान बताये। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यदि कोई  श्रमिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु पैरवी करने में असमर्थ है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है। पात्र श्रमिक को निः शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा। श्रमिको को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।



श्रम विभाग की ओर से श्रम प्रर्वतन अधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा निर्माणाधीन कार्य स्थल पर उपस्थित श्रमिकोें कोे विधिक रूप से जागरूक करते हुए बताया गया कि पंजीकृत निर्माण कामगारों हेतु पुत्री विवाह अनुदान सहायता योजना है, जिसके तहत दो पुत्रियों के लिए 5500 की धनराशि का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पंजीकृत निर्माण कामगार मृत्यु, अन्त्येष्टि, विकलांगता व अक्षमता सहायता पैशन योजना, सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रूपये, एवम् दुर्घटना से मृत्यु होने पर सवा पाॅच लाख रूपये मिलते है। मातृत्व, शिशु व बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पुरूष कामगारों के लिए पुत्र होने पर 6000/- तथा 20,000 धनराशि तथा पुत्री होने पर 6,000 /- तथा 25,000/- मिलती है। पहली पुत्री होने पर 25,000 की धनराशि भी मिलती है। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में श्रमिको को जागरूक किया।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी व श्रम प्रर्वतन अधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा कोविड -19 से बचाव के उपायों के प्रति श्रमिको को जागरूक किया गया तथा मजदूरों को मास्क वितरित किय गये। निर्माणाधीन कार्य स्थल पर उपस्थित कामगारों की  एक  सूची भी तैयार करायी गयी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्य स्थल पर मौजूद मजदूरों को पंजीकरण हेतु फार्म वितरित किये गये तथा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा श्रमिको के हित में चलायी जा रही विभन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे जागरूक किया गया। इस अवसर पर साजिद, रोनक, नसीम, विपिन, रामकुमार, विरेन्द्र कुंमार, आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।


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