शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना 15 सितम्बर 2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होने बताया कि किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 तक उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी।
उन्होने बताया कि 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की का कार्य किया जायेगा। उन्होने बताया कि 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन किये जायेगे। 06 नवम्बर से 12 नवम्बर, 2020 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाॅंच की जायेगी। 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना, 06 दिसम्बर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण किया जायेगा। 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बरतक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करना, 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण, 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक दावें और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही एवं 29 दिसम्बर को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नही बढ़ायी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लग सभी अधिकारियों/ कार्मिको को इन बातो का ध्यान रखना होगा। अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाए, फेस मास्क लगाए रखना होगा। किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जाए। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जाएगा। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जाए। कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन में नही जाएंगे। कन्टेनमेन जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा।यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पाजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को आवश्यक दी जाये।