Protection and Welfare of Girl Child in India Special emphasis on Beti Bachao Beti Padhao विषय पर वीसी के माध्यम से विधिक सेेमिनार आयोजित


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्री राम कालेज ऑफ़ लाॅ में ‘‘ Protection and Welfare of Girl Child in India Special emphasis on Beti Bachao Beti Padhao  ‘‘ विषय पर विधिक वीसी के माध्यम से सेेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं को भारतीय सविधान में आम जनमानस को प्राप्त मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया गया।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि हमारे संविधान में पुरूषो के समान ही महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। बालिकाओ के कल्याण व सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक अधिनियम बनाये गये है, जैसे-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 376, 376ए, 376बी, 376 सी, 376 डी, 498ए, 304बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, योन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि परन्तु बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी स्तरों पर प्रयास किया जाए। बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्म रक्षा, सामाजिक सोच व विचारधारा बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण आदि विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है।


सलोनी रस्तोगी ने बताया गया कि अपने बच्चों व बच्चियों को समय दे, जिससे वे भावनात्मक रूप से सशक्त हो तथा अपराध का शिकार न हो सकें। साइबर गतिविधियों को मोनिटर करें। निर्णय लेने में परिवारिक स्तर से ही बालिकाओं को भागीदार बनाये। महिलाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर डा0 प्रेरणा मित्तल, श्रीमति पूनम शर्मा, विभागाध्यक्ष, श्री रविन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, श्री प्रशान्त चैहान, निदेशक,श्री राम लाॅ कालेज, के द्वारा भी छात्र-छात्राओ को जागरूक करते हुए विस्तृत जानकारी दी गयी।


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