कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 21 से 30 तक


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अगस्त 2020 के द्वितीय चक्र में (दिनांक 21 से 30 तारीख तक) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत सभी प्रचलित प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों के राशन कार्डो पर प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल कुल 5 किग्रा0) एवं1 किग्रा0 चना प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा उचित दर दुकानों पर नियुक्त नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति दिनांक 21 से 30 अगस्त, 2020 तक नियमानुसार कराया जायेगा। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उपरोक्तानुसार निःशुल्क खाद्यान्न कीसूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर पोस्टर/पम्पलेट आदि के माध्यम से करेंगे।
जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया  है कि कार्डधारको को राशन वितरण करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पाॅस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करें। वितरण के समय सभी उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/ निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। इसी के साथ सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त महाकारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पाॅस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।


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