मास्क नही पहना तो 5000  का जुर्माना


शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए शनिवार को राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। धारा 2 व 3 संशोधित होकर अब से राज्य में कोविड -19 के तहत राज्य में फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमो को कड़ा कर दिया गया है। जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाता है,  उसे 6 महीने की जेल व 5000  रुपये का जुर्माना भरना पडेगा। इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। सीधा जेल होगी। यह इसलिए भी किया गया क्यो कि लोग बिना मास्क के सडको बाज़ारो में घूम रहे थे, इसलिएा राज्य में ये कडा नियम बनाया गया है। जो आज से ही लागू माना जाएगा। महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला केरल व् उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया  है।

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