शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संचालित (स्वतः रोजगार योजना (एससीपी) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की (अनुविनि योजना) यथा वाहन योजना/टर्मलोन योजना/रिक्शा योजना) योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु उक्त योजनान्तर्गत किन्ही कारणवश बकायेदारों द्वारा अभी तक अपनी देय ऋण राशि की किश्तों को जमा नहीं कर सके है और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त भी मूलधन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुये कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है, जिसकी अदायगी करने एवं लाभार्थी हित के दृष्टिगत वर्तमान सरकार द्वारा नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 31 मार्च 2020 तक लागू की गयी थी। सन्दर्भित योजनान्तर्गत एसे अनुसूचित जाति के गरीब ऋण गृहीताओं को योजना का लाभ निर्धारित अवधि तक नहीं मिल पाया है। अतएवं अनुसूचित जाति के गरीब ऋण गृहीताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुये नई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 30 जून 2020 तक बढाया जाता है। इस नई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में ऋण गृहीता से केवल मूलधन तथा ऋण अवधि (36/60 माह) का ब्याज लेकर दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर ऋण खाता बन्द कर दिया जायेगा।
अतः उत्तर प्रदेश सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने हेतु 30 जून 2020 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय में पहुॅच कर उक्त योजना का लाभ पाने हेतु आवश्यक जानकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबन्धक के सी0यू0जी0 नम्बर-7311159898 पर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स0क0) से भी सम्पर्क कर सकते है। उक्त योजना का लाभ निर्धारित तिथि के पश्चात् ऐसे ऋण गृहीताओं के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जारी हो जायेगी। और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्शन चार्ज भी देना होगा।
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